लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के आवाजाही पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को रोक लगाने का दिया आदेश

लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के आवाजाही पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को रोक लगाने का दिया आदेश

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. कोर्ट ने लॉकडाउन में आवाजाही करने वाले मजदूरों पर रोक लगाने और कार्रवाई का निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिया है. 

लॉकडाउन में मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय की और से आवाजाही की अनुमति नहीं है. फिर भी कुछ राज्यों का कहना है कि वह मजदूरों को उनके राज्य भेज देंगे. लॉकडाउन में फंसे और आर्थिक संकट का सामना कर रहे मजदूर खुद भी वह अपने गांव जा रहे हैं. ऐसे में कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. 


बता दें कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों के जाने पर रोक लगा दिया था. कहा था कि कुछ शर्तों के साथ ही आसपास के एरिया में काम कर सकते हैं. जिस जगह पर वह काम करेंगे पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी. जो बीमार मजदूर होंगे उनको काम करने की अनुमति नहीं होगी. इस बीच रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह  प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने को तैयार है. महाराष्ट्र ने इसको लेकर जिस राज्य के मजदूर फंसे है वहां के अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन फैसला राज्य सरकारों को लेना है.