ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इन जिलों में इंडस्ट्रियल हब का निर्माण, रोजगार की आने वाली है बाढ़.. Bihar News: बिहार के इन जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण, गया हवाई अड्डे को बनाया जाएगा इस मामले में खास.. ISM पटना में व्याख्यान का आयोजन: इसके माध्यम से युवाओं को मिला लैंगिक संवेदनशीलता का संदेश Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला...इस विभाग में 459 लिपिक की होगी बहाली..इन आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में भारी वृद्धि अररिया में लूट की कोशिश नाकाम: एक्सीडेंट में घायल हुए दो बदमाश, ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ा Bihar Education News: 1st Bihar की खबर का बड़ा असर, भ्रष्टाचार में लिप्त A.E. की सेवा होगी समाप्त.. शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, करप्शन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी Patna News: पटना में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी Patna News: पटना में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस दिन से अभियान शुरू Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर क्यों तोड़ी जाती है दही हांडी? जानिए... इस परंपरा का इतिहास और महत्व Bihar News: बिहार में मिला इतने हजार करोड़ का खनिज, खजाने की ई-नीलामी की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार

लालू यादव और राबड़ी देवी को बड़ी राहत: पटना हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द किया

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 02 Jul 2024 03:42:55 PM IST

लालू यादव और राबड़ी देवी को बड़ी राहत: पटना हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द किया

- फ़ोटो

PATNA: आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की बेंच ने आज लालू और राबड़ी के खिलाफ दर्ज केस को आज खारिज कर दिया. जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने मंगलवार को केस को खारिज करने का आदेश दिया है. 


क्या है मामला?

मामला 14 साल पुराना यानि 2010 का है. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर पटना के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया था. इस केस का ट्रायल भी निचली अदालत में शुरू हो गया था. लालू-राबड़ी ने पहले निचली अदालत में मुकदमे को रद्द करने की अर्जी लगायी थी. वहां से अर्जी खारिज हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया.


लालू-राबड़ी पर था आरोप

वाकया 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपना वोट डालने वेटनरी कॉलेज बूथ पर गये थे. उसी दौरान ये आरोप लगा था कि लालू-राबड़ी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया. इसके बाद दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस संख्या-190/2010 दर्ज किया गया था. इस मामले में 2012 में पटना के सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए लालू-राबड़ी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था. 


लालू-राबड़ी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने अपने केस में जो धारायें लगायी हैं, वे गलत हैं. लालू प्रसाद औऱ राबड़ी देवी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाये. लालू-राबड़ी के वकीलों ने हाईकोर्ट में ये भी दलील दी कि पटना के सीजेएम ने इस केस का संज्ञान लेने में देरी की. जो कानून के मुताबिक सही नहीं है. ऐसे में केस को खारिज किया जाये. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील इस मामले में कोई ठोस दलील नहीं दे पाये. लिहाजा हाईकोर्ट की बेंच ने लालू-राबड़ी के खिलाफ दर्ज इस मामले को खारिज करने का आदेश दिया है.