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1st Bihar Published by: Updated Wed, 15 Jan 2020 05:24:15 PM IST
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DESK: उन्नाव रेप कांड के सजायाफ्ता आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उसने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 20 दिसंबर को 2019 को सेंगर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है. उसे अंतिम सांस तक जेल में रखा जाए. सजा सुनते सेंगर रोने लगा था.
2017 में गैंगरेप का आरोप
पुलिस के अनुसार सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप किया था. घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था और 20 दिसंबर को सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. इस केस की पांच 5 अगस्त से रोज बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी. पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया था. यही पर पीड़िता का इलाज भी चल रहा है.
पीड़िता के कई परिजनों की हो चुकी है मौत
पीड़िता के पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में बंद हैं. पीड़िता के परिजन यह बार-बार कह रहे थे कि सेंगर अपने लोगों से साजिश के तहत पीड़िता के परिजन और रिश्तेदारों की हत्या हादसा बताकर हत्या करा रहे हैं. पीड़िता के मां ने भी कहा था कि सेंगर ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है. बता दें कि फजीहत होने के बाद बीजेपी ने 1 अगस्त 2019 को पार्टी ने निष्कासित कर दिया था.