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05-Sep-2024 04:52 PM
DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगले दो दिनों के भीतर लिखित दलीलें पेश करने को कहा है। मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला आने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और कहा है कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है, याचिकाकर्ता केस को राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्ष को लिखित दलिलें पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंगलवार को फैसला सुनाने के संकेत दिए हैं।
दरअसल, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। सीबीआई के केस में केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकी है, जिसके कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी। बीते 23 अगस्त को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को 5 सितंबर तक का समय दे दिया था।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई कर रही है जबकि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी के मामले में केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है लेकिन सीबीआई के मामले में बेल नहीं मिलने के कारण वह अब भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था। हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है।