Bihar Crime News: बिहार में जीजा ने साले को मारी गोली, बहन को विदा कराने पहुंचा था युवक Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका Patna Metro : पटना मेट्रो अपडेट: भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक सेवा 20 दिसंबर से शुरू, पूर्वी पटना को बड़ी राहत Bihar Ias Officer: बिहार से बाहर हैं 30 IAS अफसर...इनमें 2 तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, कई बिहार वापस आना चाहते हैं, पर... Bihar road accident : सहरसा में अनियंत्रित ट्रक ने दो परिवारों के घरों में तोड़ा हमला, छात्र समेत कई लोग घायल Jamui accident : बालू लदे ट्रक की चपेट में महिला की मौत, ग्रामीणों ने चालक को बंधक बनाकर सड़क जाम किया क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6? 12 साल बाद महिला ने 7 भाइयों से जीती कानूनी लड़ाई, शादीशुदा लड़कियों के लिए नजीर है यह फैसला luxury apartments India : भारत में अमीरों की लग्जरी हाउसिंग में दिलचस्पी बढ़ी, बड़े ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स की मांग तेज; आप भी खरीदने जा रहे तो समझ लें पूरी बात Bihar higher education expansion : बिहार के छह जिलों के 44 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे, जमीन भी चिह्नित; जानिए क्या है ख़ास Bihar assembly elections 2025 : एनडीए विरोधी गतिविधियों और भीतरघात की पड़ताल, जिलों से मिली रिपोर्ट पर जदयू करने जा रही सख्त कार्रवाई
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 05 Sep 2024 04:52:11 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगले दो दिनों के भीतर लिखित दलीलें पेश करने को कहा है। मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला आने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और कहा है कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है, याचिकाकर्ता केस को राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्ष को लिखित दलिलें पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंगलवार को फैसला सुनाने के संकेत दिए हैं।
दरअसल, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। सीबीआई के केस में केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकी है, जिसके कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी। बीते 23 अगस्त को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को 5 सितंबर तक का समय दे दिया था।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई कर रही है जबकि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी के मामले में केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है लेकिन सीबीआई के मामले में बेल नहीं मिलने के कारण वह अब भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था। हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है।