‘अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

‘अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

DELHI : दिल्ली शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केजरीवार को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल 50 दिनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस बीच उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।


केजरीवाल की इस याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 


इस दौरान उन्होंने कोर्ट को केजरीवाल के उस बयान के बारे में भी बताया, जिसमें दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को वोट किया तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा साफ आदेश है कि दो जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।