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Bihar Parking Rule: सड़क पर चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली बंद, नगर निकायों को सरकार का निर्देश

बिहार के शहरों में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर सरकार सख्त हो गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि केवल चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही शुल्क लिया जाए।

 Bihar Parking Rule: सड़क पर चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली बंद, नगर निकायों को सरकार का निर्देश
Tejpratap
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Bihar News : बिहार के शहरों में लंबे समय से पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सड़कों पर चलते वाहनों को रोककर जबरन पार्किंग पर्ची थमाने और मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई का संकेत दे दिया है। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नगर निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।


उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सड़क पर चलते वाहनों को रोककर पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह गैर-कानूनी है। उन्होंने इसे न सिर्फ अवैध बल्कि अमानवीय करार दिया है। सरकार को पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई शहरों में बिना किसी निर्धारित पार्किंग स्थल के भी वाहन चालकों से जबरन पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। कई जगहों पर ठेकेदार सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से भी मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं।


नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक, कई शहरों में पार्किंग शुल्क की दरों की सूची भी प्रदर्शित नहीं की जाती। इससे वाहन चालकों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें कितना शुल्क देना है। इस स्थिति का फायदा उठाकर ठेकेदार और कर्मी वाहन चालकों से मनमाने तरीके से अधिक पैसे वसूल लेते हैं। इस तरह की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया है।


सरकार ने सभी नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में केवल चिन्हित और स्वीकृत पार्किंग स्थलों पर ही पार्किंग शुल्क लिया जाए। किसी भी अनधिकृत जगह पर पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि हर पार्किंग स्थल पर शुल्क की दर तालिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि वाहन चालकों को पहले से ही तय दरों की जानकारी मिल सके।


सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर चलते वाहनों को रोककर या अस्थायी रूप से खड़ी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। यदि किसी नगर निकाय क्षेत्र में इस तरह की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार संचालित हो।


उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विशेष रूप से शव वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की घटनाओं पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शोक के समय किसी परिवार से पार्किंग शुल्क लेना न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह अमानवीय भी है। ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और नगर निकायों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।


सरकार का मानना है कि इस कदम से शहरों में पार्किंग व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी तथा वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। वहीं, पार्किंग व्यवस्था में मनमानी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।


इधर, राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर 13 मार्च को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में दोपहर दो बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी सर्वेक्षण कार्य की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे।

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