ब्रेकिंग न्यूज़

Shilpa Shetty: कम उम्र में खाई हजारों ठोकरें, आज इतने सौ करोड़ की हैं मालकिन Manipur Internet ban: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मैतई नेता की अरेस्टिंग के बाद बवाल; पांच जिलों में इंटरनेट बंद Manipur Internet ban: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मैतई नेता की अरेस्टिंग के बाद बवाल; पांच जिलों में इंटरनेट बंद Bihar Crime News: गया की बेटी की दिल्ली में हत्या, पति गिरफ्तार BJP National President election : भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जून में हो सकता है ऐलान,तीन बड़े नाम रेस में! Namo Bharat Rapid Express: 120kmph की गति से लोकल ट्रैक पर फर्राटे मारेगी मेट्रो, आरा से पटना-बक्सर जाना होगा आसान; किराया मात्र इतना Bihar News: बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार, जानिए... कब होगा चालू? Sultanganj Aguwani Bridge: फिर शुरू हुआ सुल्तानगंज-अगुवानी पुल का निर्माण, नए डिजाइन के साथ इतने महीने में होगा तैयार Bihar Crime News: शिवहर में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस Bihar Weather: राज्य में इस दिन से भारी बारिश, IMD ने जारी कर दी चेतावनी

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल आ सकता है फैसला : ED ने सुप्रीम कोर्ट में बेल का किया विरोध ; कहा- चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 09 May 2024 05:31:15 PM IST

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल आ सकता है फैसला : ED ने सुप्रीम कोर्ट में बेल का किया विरोध ; कहा- चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं

- फ़ोटो

DELHI : दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे ठीक एक दिन पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। 


दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। 7 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 10 मई को अपना फैसला सुना सकता है। 


इसी बीच, गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हलफनामें में लिखा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार करना न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो गलत परंपरा की शुरुआत होगी।


ईडी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कभी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी भी नेता को गिरफ्तार करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 5 साल में देश में 123 बार चुनाव हो चुके हैं। ED ने कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है। इससे गलत परंपरा स्थापित होगी।