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23-Aug-2024 11:57 AM
DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, हालांकि ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त की मांग कि जिसपर कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए सुनवाई को पांच सितंबर तक के लिए टाल दिया है।
दरअसल, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। सीबीआई के केस में केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकी है, जिसके कारण वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी।जिस पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन अचानक सुनवाई टल गई।
सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को पांच सितंबर तक का समय दे दिया। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। अब केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई कर रही है जबकि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी के मामले में केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया है लेकिन सीबीआई के मामले में बेल नहीं मिलने के कारण वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था। हाई कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है।