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15 साल घाटी में रहे तो कश्मीरी डोमिसाइल, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

1st Bihar Published by: Updated Thu, 02 Apr 2020 07:33:31 AM IST

15 साल घाटी में रहे तो कश्मीरी डोमिसाइल, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

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DELHI : जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद अब और घाटी का डोमिसाइल होना भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक अब 15 साल घाटी में रहने वाला व्यक्ति वहां कार्ड डोमिसाइल हो जाएगा। 


केंद्र सरकार ने डोमिसाइल को लेकर नियमों में जो बदलाव किया है उससे सरकारी नौकरियों के लिए नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसमें ग्रुप 4 तक के सरकारी नौकरियों को केंद्र शासित राज्य के निवासियों के लिए ही आरक्षित किया गया है। राज्य में 25 हजार से कम वेतन के पदों पर भर्ती के लिए मूल निवासी संबंधी शर्तें लागू होगी। 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहने वाला या 7 साल तक वहां पढ़ाई करने वाला साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले को डोमेसाइल प्रमाणपत्र दिया जाएगा। 


इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के कानून में भी संशोधन किया गया है। इसमें 10 वर्ष तक काम करने वाले अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक बैंकों, वैधानिक निकायों और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे भी अब नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 के दिन हटा दिया गया था और केंद्र सरकार के इस बड़े बदलाव के बाद डोमिसाइल नीति को लेकर भी अब बड़ा फैसला आया है।