ब्रेकिंग न्यूज़

एक्शन में रामनगर विधायक: मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर प्रधानाध्यापक की लगाई फटकार, कहा..मैं भी इसी समाज से आता हूं, बख्शूंगा नहीं Bihar Ias Officer: बिहार के 16 DM समेत 37 IAS अफसर जा रहे 25 दिनों की ट्रेनिंग में, पूरी लिस्ट देखें.... बेटे को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा का भारी विरोध, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ सहित कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी Bihar Winter Session 2025 : बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र 3 से 5 दिसंबर तक, जानिए क्या रहेगा इस बार मुख्य एजेंडा Khesari Lal Yadav: चुनाव हारने के बाद राम की भक्ति में लीन हुए खेसारी लाल यादव, परिवार संग की पूजा-अर्चना Bihar Government : बिहार सरकार का डिजिटल एक्शन, साइबर फ्रॉड पर सख्ती; जेल से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी Hajipur Chhapra Route : छपरा-हाजीपुर मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक, इस रास्ते से गुजरेंगे छोटे वाहन कोडरमा स्टेशन पर GRP की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख कैश के साथ बिहार का युवक गिरफ्तार Lalu Yadav : 'किसी हाल में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे...', बोले प्रदेश अध्यक्ष - 20 साल में क्यों नहीं किया ऐसा काम; सरकार के नोटिस पर भड़की पार्टी D.El.Ed Entrance Exam 2025 : डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित, इतने स्टूडेंट को मिली सफलता; इस दिन से शुरू होगा एडमिशन

कंगना रनौत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस तोड़फोड़ में हुए नुकसान का हर्जाना देगी BMC

1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 12:45:31 PM IST

कंगना रनौत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस तोड़फोड़ में हुए नुकसान का हर्जाना देगी BMC

- फ़ोटो

DESK : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में हुए नुकसान का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.


हालांकि कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी और उसके पीछे की BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिए गए नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए.


कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि जो भी हर्जाना होगा वो BMC के द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है.


दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट पर उन्हें फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कंगना को सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.


जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.