BIHAR ELECTION : विधानसभा चुनाव में वोटरों को मिलेगी मोबाइल रखने की सुविधा,जानिए चुनाव आयोग का क्या है नया आदेश भारी घाटे में चल रही कंपनियां प्रशांत किशोर को दे रही मोटा चंदा: BJP नेता ने कहा - लालू से बड़े घोटालेबाज हैं PK Perfect Tea Recipe: भारतीय स्टाइल में परफेक्ट चाय कैसे बनाएं? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस Puja Special Train: इस राज्य से बिहार के इन 2 स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, यात्रियों को बड़ी राहत.. चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान: बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 2 साल तक भत्ता Patna Highcourt: पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का बहिष्कार किया, न्याय में लापरवाही का आरोप NITISH KUMAR : युवाओं को लेकर नीतीश सरकार ने किया बड़ा एलान, अब इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए Bihar News: बिहार में 36 हजार KM+ ग्रामीण सड़कों का हुआ कायाकल्प, इस मामले में अव्वल रहा यह जिला prashant kishor : ये इलू इलू क्या है..? BJP सांसद ने प्रशांत किशोर की खोली पोल -ई तो घोटाले में लालू यादव से भी बड़ा.... Bihar News: बिहार में यहाँ बना था पहला स्टेशन, आज इस जंक्शन से रोजाना लाख से ऊपर यात्री करते हैं सफर
1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 12:45:31 PM IST
- फ़ोटो
DESK : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में हुए नुकसान का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.
हालांकि कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी और उसके पीछे की BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिए गए नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए.
कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि जो भी हर्जाना होगा वो BMC के द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है.
दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट पर उन्हें फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कंगना को सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.
जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.