ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व IPS अधिकारी पर भड़के तेज प्रताप, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया FIR बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश विधानसभा सत्र के बीच यूरोप चले गए तेजस्वी यादव? शिवानंद तिवारी के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, कहा...मैदान छोड़ दिया मंदिरों की तरह मदरसों और मस्जिदों में भी लगाए जाएं CCTV कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’ जमुई में बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल CHAPRA: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से छपरा के लाल की मौत, गुजरात पुलिस में थे तैनात कमरिया गोले-गोले-गोले-डोले राजा जी: शराब की बोतल और डांसर का जलवा, नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की ई-मापी की निगरानी होगी सख्त, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अमीनों के कार्य की मांगी रिपोर्ट

कंगना रनौत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस तोड़फोड़ में हुए नुकसान का हर्जाना देगी BMC

1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 12:45:31 PM IST

कंगना रनौत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस तोड़फोड़ में हुए नुकसान का हर्जाना देगी BMC

- फ़ोटो

DESK : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में हुए नुकसान का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.


हालांकि कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी और उसके पीछे की BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिए गए नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए.


कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि जो भी हर्जाना होगा वो BMC के द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है.


दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट पर उन्हें फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कंगना को सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.


जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.