ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Job: बिहार के इस जिले में सीधी बहाली, बस एक कागज जरुरी Train News: रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के समय में किया बड़ा बदलाव, अब टिकट चार्ट 24 घंटे पहले होगा तैयार Bihar Crime News: पूर्व मुखिया की बेरहमी से हत्या, दूसरे के घर से लाश बरामद Bihar News: वर्षों का इंतजार ख़त्म, 13.69 करोड़ की लागत से बिहार के इस शहर में नई फोरलेन सड़क का निर्माण Bihar Litchi: प्रदेश में 50% घटी लीची की पैदावार, छिन जाएगा सबसे बड़े उत्पादक राज्य का दर्जा? Lalu Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज, पार्टी ने की खास तैयारियां Bihar Weather: राज्य को भीषण गर्मी से राहत जल्द, IMD का अलर्ट जारी गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन VIDEO VIRAL: बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपया: पैसों को लेकर छपरा में जमकर मारपीट, महिला और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा GOPALGANJ: 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

कंगना के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज, सिख समुदाय के खिलाफ की थी टिप्पणी

1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Nov 2021 08:42:19 PM IST

कंगना के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज, सिख समुदाय के खिलाफ की थी टिप्पणी

- फ़ोटो

 DESK: अपने विवादित बयानों के लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री और पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कंगना रनौत पर खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गयी है।


दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने खार पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। मंगलवार को मुंबई के खार में कंगना के घर के सामने सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। कंगना पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद अपने बयानों को लेकर लगातार विवाद में घिरी हुई हैं। 


उनके कई बयानों के लिए अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इसमें एक और नया केस जुड़ गया है जो मुंबई में दर्ज करायी गयी है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तान आंदोलन से की थी। 


कंगना ने यह बयान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसके खिलाफ शिकायत की गई थी। इसी शिकायत पर दर्ज FIR में एक्ट्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित आईपीसी की धारा 295 A के तहत मामला दर्ज किया गया है।