ब्रेकिंग न्यूज़

समाजसेवी अजय सिंह ने मदद के बढ़ाए हाथ, पुलिस और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सौंपा जंपिंग गद्दा Success Story: पुलिस ने मांगी रिश्वत तो लड़की ने शुरू कर दी UPSC की तैयारी, पहले IPS बनीं; फिर IAS बनकर पिता का सपना किया साकार JEE Main 2025: जेईई मेन में VVCP के छात्र-छात्राओं ने फिर लहराया परचम, जिले के टॉप थ्री पर कब्जा BIHAR NEWS: बिहार के गरीबों के लिए 2102 करोड़ रू की मंजूरी, जल्द ही खाते में जायेगी राशि, डिप्टी CM ने PM मोदी को कहा 'धन्यवाद' Chanakya Niti: दौलत, औरत और औलाद ...चाणक्य ने इन्हें क्यों बताया अनमोल? नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा Namami Gange Yojana: बिहार के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, नमामी गंगे और अटल मिशन के तहत मिलेगा साढ़े पांच सौ करोड़ का विकास पैकेज जनेऊ नहीं उतारा तो परीक्षा से किया बाहर, FIR के बाद बढ़ी सियासत Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग!

कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं BJP विधायक राजू सिंह, MLA समेत 6 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं BJP विधायक राजू सिंह, MLA समेत 6 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

MUZAFFARPUR :  राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरण कांड में भाजपा के साहिबगंज विधायक डॉ राजू कुमार सिंह कि मुश्किल है कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब राजू सिंह समेत आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया गया है। एसीजेएम पश्चिमी-2 सह विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।  इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी खारिज कर दी थी। 


दरअसल, बिहार पुलिस के तरफ से  कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में भाजपा विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगायी थी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अब कोर्ट से वारंट मिलने के बाद पुलिस किसी भी वक्त विधायक को गिरफ्तार कर सकती है। 


बताया जा रहा है कि, राजद नेता अपहरण कांड में बुधवार को विधायक सहित छह की कुर्की जब्ती की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस की ओर से सौंपी गई केस डायरी में दिए गए साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। इस वजह से अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद गुरुवार को केस के आईओ सह पारू थानेदार ने कोर्ट में वारंट के लिए अर्जी दी थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिया। 


जानकारी हो कि, पिछले दिनों राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाने में केस दर्ज कराया था। उसमें भाजपा विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त किया था। 


आपको बताते चलें कि, 25 मई को राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव ने पारू थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें विधायक डॉ राजू कुमार सिंह के साथ शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर को नामजद किया था। उधर, राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरण कांड में विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर 14 जून को सुनवाई होगी। गुरुवार को एडीजे-1 सह प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पारू थानेदार सह आईओ से केस डायरी मांगी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए संचिका को एडीजे-3 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।