PATNA: रेलवे की आपत्ति के बाद अब पथ नर्माण विभाग ने जेपी सेतु पर 12 चक्के से ज्याद के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही जेपी सेतु पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम गति भी तय कर दी गई है.
जेपी सेतु पर वाहन की अधिकतम गति 40 किलोमिटर प्रति घंटे तय की गई है. शुक्रवार को बैठक के बाद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि जेपी सेतु पर 12 चक्के से ज्यादा के भारी वाहनों के पिरचालन पर रोक होगी और ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया जाएगा.
बता दें कि 20 नवंबर से दीघा-सोनपुर जेपी सेतु पर रात में एक ओर से ट्रकों का परिचालन शुरू किया गया था. जिसके बाद रेलवे ने आपत्ति जताई थी. रेलवे ने अपने आपत्ति में जेपी सेतु की डिजाइन और निर्माण की तकनीक का हवाला देते हुए वाहनों के परिचालन पर सवाल उठाया था.