झारखंड HC से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर रोक, पढ़े पूरा मामला

झारखंड HC से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर रोक, पढ़े पूरा मामला

RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. आपको बता दें राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा. आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.


बता दें साल 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी हुआ था. शनिवार यानी कल 4 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी. इससे पहले नोटिस पर रोक लगने से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने उन्हें वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है. 


दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ नवीन झा ने एक शिकायतवाद दर्ज करवायी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है. नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है. जिसपर आज सुनवाई हुई.