झंझारपुर ADJ मारपीट मामले में थानेदार और दारोगा की जमानत याचिका खारिज

झंझारपुर ADJ मारपीट मामले में थानेदार और दारोगा की जमानत याचिका खारिज

MADHUBANI: झंझारपुर एडीजे के साथ मारपीट मामले की सुनवाई आज झंझारपुर एसीजेएम कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।


एसएचओ गोपाल कृष्ण और दारोगा अभिमन्यु शर्मा इस मामले के आरोपी हैं जिन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज हो गयी है। झंझारपुर एडीजे से मारपीट मामले की जांच सीआईडी की टीम कर रही है। इस मामले को लेकर एडीजे से भी पूछताछ की जा चुकी है। गवाहों का भी बयान दर्ज किया जा चुका है। 


गौरतलब है कि बिहार के मधुबनी जिले में 18 नवंबर को थानेदार और दारोगा जज के चेंबर में घुस गये थे। दोनों ने पिस्टल की नोंक पर जज के साथ मारपीट की थी। शोर-शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चेंबर की ओर दौड़े तो उनकी जान बची थी। वकीलों ने थानेदार औऱ दारोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया था। 


बता दें कि वर्दीधारियों की गुंडई के शिकार बने ये वही जज हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश को कानून की जानकारी न होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था। जिसके बाद घोघरडीहा के एसएचओ गोपाल कृष्ण और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। आज दोनों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।