JDU MLC राधा चरण साह को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

JDU MLC राधा चरण साह को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

PATNA: पटना हाईकोर्ट की तरफ से जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया है। फिलहाल राधाचरण अभी जेल में ही रहेंगे। 


बिहार में एनडीए की नई सरकार में विश्वासमत के दौरान जेडीयू एमएलसी के उपस्थित रहने के लिए अनुमति देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।


बता दें कि पिछले साल जून महीने में राधाचरण सेठ और ब्रॉडसन कंपनी से संबंधित लोगों के ठिकाने पर ईडी ने रेड किया था. ईडी के मुताबिक बालू सिंडिकेट में शामिल लोगों के ठिकानों पर रेड के दौरान 1 करोड़ 49 लाख रूपये की जब्ती हुई थी. इसके बाद राधाचरण सेठ, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद, ब्रॉडसन कंपनी के डायरेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर ला गया था. ये सभी अभी जेल में है. 


आरा स्टेशन पर जलेबी छानते थे राधाचरण सेठ

बता दें कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण साह पहले आरा स्टेशन के पास एक दुकान में जलेबी छानते थे. लेकिन बालू के अवैध कारोबार ने उन्हें अकूत संपत्ति का मालिक बना दिया. पहले वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे. बाद में पाला बदल कर नीतीश के साथ चले आये. पिछले दफे वे जेडीयू के टिकट पर एमएलसी चुने गये थे. 


जगनारायण सिंह की भी संपत्ति जब्त

ईडी ने बिहार के दूसरे बालू माफिया जगनारायण सिंह औऱ उसके बेटे सतीश सिंह की भी 12 करोड़ 96 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है. ये दोनों आदित्या मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की नाम की कंपनी के सहारे बालू का कारोबार कर रहे थे. ईडी ने बताया कि आदित्या मल्टीकॉम नाम की कंपनी ने अवैध बालू के खनन और बिक्री से राज्य सरकार को करीब 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया. जगनारायण और उसके बेटे सतीश को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. अब उनकी करीब 5 करोड़ के जमीन औऱ मकान के साथ साथ 7 करोड़ 82 लाख का फिक्स डिपोजिट जब्त किया गया है.