ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar police suicide: जहानाबाद पुलिस लाइन में सिपाही ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से हड़कंप Bihar Crime News: युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा Bihar News: बुढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन बच्चे डूबे, दो लड़कों की मौत; एक को लोगों ने बचाया Bihar News: बुढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन बच्चे डूबे, दो लड़कों की मौत; एक को लोगों ने बचाया Bihar job update: बिहार में इस बिभाग में 4500 अधिकारियों की भर्ती? आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई ,ऐसे करें आवेदन Bihar News: इस जिले से एक साथ गायब हुईं कई नाबालिग लड़कियां, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बारात में आतिशबाजी के दौरान दो घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख Bihar education News: बिहार के इस यूनिवर्सिटी में 10 हजार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग, राजभवन के आदेश की उड़ रही धज्जियां! Bihar crime News: पटना एयरपोर्ट की निर्माणाधीन बिल्डिंग में महिला का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Salman Khan: भारत-पाक सीजफायर पर पोस्ट डिलीट कर बुरे फंसे सलमान खान, फैंस ने ही लगाई क्लास

JDU के मंत्री के मुकदमे में RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सजा: शिवानंद तिवारी को 1 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, संजय झा ने किया था केस

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 05 Dec 2023 06:30:19 PM IST

JDU के मंत्री के मुकदमे में RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सजा: शिवानंद तिवारी को 1 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, संजय झा ने किया था केस

- फ़ोटो

PATNA: बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. दिलचस्प बात ये है कि शिवानंद तिवारी पर ये मुकदमा जेडीयू कोटे से राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने किया था. इस मामले में आज पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुनायी.


बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए जानकारी दी कि राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है, ताकि वे उपर के कोर्ट में अपील कर सकें. पटना में एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने शिवानंद तिवारी को ये सजा सुनायी है.


ये मामला 2018 का है. संजय झा ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था कि शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और गंदे आरोप लगाये हैं. संजय झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद शिवानंद तिवारी को दोषी माना और उन्हें आज सजा सुनायी.


मामला इसलिए भी दिलचस्प बन गया है क्योंकि ये उन दो पार्टियों के नेताओं के बीच का मामला है जो सत्ता में साझीदार हैं. शिवानंद तिवारी ने जब संजय झा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था तब जेडीयू और बीजेपी साथ थे और राजद विपक्ष में था. बाद में राजद और जेडीयू का गठबंधन हो गया लेकिन संजय झा ने अपने केस में समझौता नहीं किया. आखिरकार आज कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुना दी. कोर्ट ने कहा कि शिवानंद तिवारी के बयान से संजय झा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है. संजय झा के सम्मान को हानि पहुंची और लोगों की नजर में उनकी इज्जत को बट्टा लगा है.