निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी देने की याचिका पर सुनवाई टली, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी देने की याचिका पर सुनवाई टली, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

DELHI: निर्भया गैंगरेप केस के गुनहगारों को जल्द फांसी देने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. निर्भया की मां की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डेथ वारंट पर विचार किया जाएगा. वहीं, सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को कड़ी फटकार लगाई है.


दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा कि 'मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई को टाल दिया जाता है. अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी.' इसस पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 16 दिसंबर को निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी जाएगी लेकिन फिलहाल एक बात तो तय हो गई है कि निर्भया के एक गुनहगार को अब 17 दिसंबर तक फांसी नहीं होगी.


आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए. दया याचिका लगाने से डेथ वारेंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है. दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारेंट को नहीं रोका जा सकता. वहीं निर्भया के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, तो वे डेथ वारंट को स्थगित या स्टे कर सकते हैं. बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार खारिज हो चुकी है. उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार नहीं है. इस पर जज ने कहा कि जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. तब तक ये कोर्ट डेथ वारेंट जारी नहीं कर सकती.