JAIPUR: 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. सभी आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया गया है.
बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में अलग-अलग 8 जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए थे. जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 लोग घायल हो गए थे. इस घटना के 11 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है.
बता दें कि जयपुर ब्लास्ट के दो आरोपियों को पुलिस ने नई दिल्ली के बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर में मार दिया था. इस मामले की सुनवाई पिछले महीने ही पूरी हो गई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.