जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, AK -47 मामले में पटना HC ने सुनाया फैसला

जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, AK -47 मामले में पटना HC  ने सुनाया फैसला

PATNA : बुधवार 14 अगस्त को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह कथित हथियार बरामदगी के दो मामलों में पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं। इसके बाद अब आज अहले सुबह छोटे सरकार पटना की बेउर जेल से बाहर आ गए हैं ।उनके घरवाले, नाते रिश्तेदार से लेकर समर्थक जिस इंतजार में थे। वह इंतजार अब खत्म हो गया है।


दरअसल, बुधवार को हाईकोर्ट ने एके-47 बरामदगी मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए अनंत सिंह को बरी कर दिया है जिसके बाद बाहुबली अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह के अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बताया कि ऑर्डर कोर्ट से 14 अगस्त को ही जेल प्रशासन तक पहुंच गया उसके बाद 15 अगस्त की छुट्टी के कारण अनंत सिंह की रिहाई 16 अगस्त को हुई।


अनंत सिंह इस मामले में 2019 से जेल में बंद थे। इस मामले में पटना की निचली अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।अनंत सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।


मालूम हो कि, एके 47 बरामदगी मामले में 2015 में पटना के सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 24 जून 2015 को अनंत सिंह के तत्कालीन सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। दूसरा मामला पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव में उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद होने से जुड़ा है।न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा पारित फैसले के तहत अनंत सिंह को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है।


आपको बताते चलें कि, इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था।लिपी सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी।