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1st Bihar Published by: 13 Updated Mon, 05 Aug 2019 11:51:05 AM IST
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DESK: IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपना पक्ष रखा था. इससे पहले कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई और ईडी दोनों मामले अलग-अलग चलेंगे. वहीं इससे पहले घोटाले से जुड़े दोनों मामलों में लालू एंड फैमिली को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी. जहां लालू प्रसाद यादव को दोनों मामलों में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने 19 जनवरी तक अंतिम राहत दे दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकता है. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी. खराब सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे. क्या है IRCTC घोटाला आरोप है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) के जरिये रांची और पुरी में चलाये जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे और सुजाता होटल्स ने इसके बदले में कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार की लारा कंपनी को पटना के सगुना मोड़ के पास तीन एकड़ जमीन दे दी. इस मामले में सीबीआई कई बार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है.