1st Bihar Published by: Updated Jun 29, 2020, 10:14:54 PM
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक देश में अनलॉक-2 की घोषणा कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं. इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-2 में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा. रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है.
केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 का ऐलान किया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी. कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी. अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं.
यहां पढ़िए सरकार की नई गाइडलाइन -



