RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है.
मांगी थी जमानत
इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं.
बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई थी. तब से वह जेल में बंद है.