ब्रेकिंग न्यूज़

Cabinet Secretariat Bihar : उत्कर्ष कुमार बने मदन सहनी के आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना Bihar Crime News: मछली बनाने से इनकार करने पर बवाल, नाराज शराबियों ने होटल में लगाई आग; लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा Bihar Crime News: मछली बनाने से इनकार करने पर बवाल, नाराज शराबियों ने होटल में लगाई आग; लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा Mid Day Meal : मध्याह्न भोजन और पढ़ाई में लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों ने स्कूल में लगाया ताला; भागे-भागे पहुंचे अधिकारी Neha Sharma: ED दफ्तर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा से पूछताछ, बिहार के कांग्रेस नेता की हैं बेटी; जानिए.. क्या है मामला? Neha Sharma: ED दफ्तर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा से पूछताछ, बिहार के कांग्रेस नेता की हैं बेटी; जानिए.. क्या है मामला? BIHAR NEWS : मां की डांट से आहत होकर नाबालिग ने दी जान, परिवार में मचा कोहराम Rajeev Nagar murder case : पटना में महिला की ईंट-पत्थर से हत्या, अवैध शराब कारोबार में पैसों के विवाद से जुड़ा पूरा मामला Sanchaar Saathi App: संचार साथी ऐप पर विवाद के बीच सरकार का बड़ा एलान, संसद में केंद्र सरकार ने कहा- यूजर्स चाहें तो.. Sanchaar Saathi App: संचार साथी ऐप पर विवाद के बीच सरकार का बड़ा एलान, संसद में केंद्र सरकार ने कहा- यूजर्स चाहें तो..

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 03:36:38 PM IST

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

- फ़ोटो

RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है. 

मांगी थी जमानत

इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं. 


बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई  थी. तब से वह जेल में बंद है.