Bihar Jobs : नीतीश सरकार का आदेश, जल्द मिलेगा इतने युवाओं को रोजगार; नई सरकार ने शुरू किया तेज काम Bihar Cabinet Meeting : बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, 6 एजेंडों पर लगी मुहर; खुलेंगे नई चीनी मिल East Central Railway project : पटना से मोकामा तक रेलवे पार्किंग में बड़ा बदलाव, 21,500 वाहनों की सुविधा वाला प्रस्ताव तैयार Vastu Tips: इन चीजों को दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए शेयर, वरना झेलनी पड़ सकती है ये परेशानियां Bihar News: सोनपुर मेले में अब तक इतने घोड़ों की हुई बिक्री, अन्य पशु बाजार में रौनक जारी Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: पीएम मोदी आज राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा, अयोध्या में कड़े सुरक्षा इंतजाम Bihar Transport Department : 7वीं पास युवक-युवतियों के लिए सुनहरा मौका, बस करें ये छोटा सा काम और तुरंत पाएं नौकरी Film Incentive Policy : इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Bihar Film Policy की चमक, कई फिल्मकारों ने बिहार में शूटिंग में दिखाई रुचि; पंचायत वेबसीरीज के निर्माता तलाश रहे लोकेशन Liquor Ban in Bihar: बिहार सरकार का सख्त निर्देश: शराबबंदी में ढील नहीं, कानून मजबूती से लागू रहेगा Greater Patna Plan : बड़ा फैसला! पटना–सोनपुर में बनेगा नया ग्रेटर पटना; इन शहरों में न्यू टाउनशिप और सैटेलाइट सिटी से शुरू होगा नया अध्याय
1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 03:36:38 PM IST
- फ़ोटो
RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है.
मांगी थी जमानत
इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं.
बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई थी. तब से वह जेल में बंद है.