ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: भागलपुर में अगुवानी गंगा पुल और विक्रमशीला सेतु के पास नया ब्रिज कब होगा चालू? जानिए पूरी डिटेल Motihari murder case : मोतिहारी में गोलियों की तड़तड़ाहट: VIP प्रखंड अध्यक्ष की चार गोली मारकर हत्या NDA Bihar government : मंत्रिमंडल के नंबर गेम में BJP आगे, क्या हैवीवेट मंत्रालयों में भी नीतीश पर रहेंगे भारी या लग सकता है होल्ड Bihar Politcis: नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर तेजस्वी का बड़ा तंज, कहा- "लालू से कैसे अलग है NDA के नेता, कुशवाहा को लेकर उठाएं सवाल" मोकामा फोरलेन हादसा: अयोध्या लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस 20 फीट खाई में गिरी, एक महिला की मौत, 25 गंभीर Bihar Cabinet 2025: बिहार की सबसे युवा मंत्री श्रेयसी सिंह की संपत्ति कितनी? जानिए love kush formula : लव-कुश समीकरण टूटने पर बिखर गए थे नीतीश, आधी रात में दिल्ली दरबार में तेज हो गई हलचल, फिर ऐसे सेट हुआ फार्मूला Bihar News: सीतामढ़ी का कुख्यात चढ़ा पुलिस के हत्थे, सिर पर था कई हत्याओं का आरोप Bihar Four Lane Project : भागलपुर–नवगछिया फोर लेन सड़क को मंजूरी, 400 करोड़ की परियोजना से मिलेगा जाम से छुटकारा Bihar News: जमीन कारोबारी की हत्या का आरोपी AIMIM नेता गिरफ्तार, टॉप अपराधियों की लिस्ट में था शामिल

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 03:36:38 PM IST

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

- फ़ोटो

RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है. 

मांगी थी जमानत

इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं. 


बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई  थी. तब से वह जेल में बंद है.