ब्रेकिंग न्यूज़

निशांत ने पैर छूकर पापा से लिया आशीर्वाद, कहा..पिताजी पूरी तरह फिट हैं, जनता से किये सभी वादे पूरा करेंगे Bihar News: बिहार के युवाओं के पास विदेश में नौकरी करने का मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन 10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को तेज प्रताप यादव ने दी बधाई, बेरोजगारी और पलायन पर क्या बोले जानिये? घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर की हत्या, इलाके में सनसनी Patna Crime News: पटना में भतीजे ने दिव्यांग चाचा को उतारा मौत के घाट, स्थानीय लोगों ने आरोपी को दबोच किया पुलिस के हवाले सहरसा के युवक की संदिग्ध मौत: मधेपुरा में मिला शव, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप Bihar News: बिहार के इस जिले में निशुल्क स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू, स्थानीय छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत बेगूसराय में पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, 4 गिरफ्तार Bihar News: बिहार के इस जिले में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस के दिमाग के आगे फेल हुआ तस्कर का जुगाड़ घुटने टेककर मायावती से मिले बिहार के इकलौते BSP विधायक सतीश सिंह, मुस्कुराती रहीं बसपा सुप्रीमो

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 03:36:38 PM IST

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

- फ़ोटो

RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है. 

मांगी थी जमानत

इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं. 


बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई  थी. तब से वह जेल में बंद है.