1st Bihar Published by: Updated Fri, 17 Jan 2020 12:42:15 PM IST
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PATNA: इस वक्त की बड़ी ख़बर मानव श्रृंखला से जुड़ी हुई आ रही है. मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पटना हाईकोर्ट ने मानव श्रृंखला के निर्माण को हरी झंडी दे दी है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि मानव श्रृंखला में शामिल होना जरूरी नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि लोग कर्त्तव्यों के लिए जागरुक हों, कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने मानव श्रृंखला के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.
AISF की तरफ से दायर याचिका में बच्चों और शिक्षकों को मानव श्रृंखला में शामिल करने को अमानवीय बताकर इसका कड़ा विरोध किया गया था. छात्र संघ एआईएसएफ की तरफ से सचिव रंजीत पंडित ने लोकहित याचिका दायर कर शिक्षा विभाग से जारी किये गये उस आदेश को कानूनी चुनौती दी थी, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के पांचवीं कक्षा से ऊपर के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मानव श्रृंखला में शामिल कराने का निर्देश दिया गया था.