PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जहरीली शराब कांड की सुनवाई पर रोक लगा दिया है। साल 2016 में गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में चल रही है जिस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस कुमार की अदालत में अंगद प्रसाद याचिका पर बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी की दलील सुनने के बाद यह रोक लगाई है।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत में खजूरबानी मामले की चल रही सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज भी मांगे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को करेगा। आपको बता दें कि इस मामले में निचली अदालत में अब तक 13 लोगों की गवाही हो चुकी है। अगस्त 2016 में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी।
इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि इस कांड का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और केस में कई तरह की त्रुटियां है। हाईकोर्ट ने इन्हीं ख़ामियों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है।