ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: एक करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, राज्य को 'उड़ता बिहार' बनाने में लगे हैं अपराधी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी ED Raid In Bollywood: इस बॉलीवुड एक्टर के घर ED का छापा, करोड़ों के घोटाले में नाम शामिल Bihar News: बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र आकार लेने लगा..पहले फेज के कार्य का उद्योग मंत्री नीतीश मिश्ना ने किया शुभारंभ India vs England Test Series: भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इन भारतीय बल्लेबाजों के नाम हैं सबसे ज्यादा रन Bihar News: सरकारी अस्पताल में दलाली का खेल, इलाज से लेकर प्रमाणपत्र तक के नाम पर वसूली Starlink: भारत में अब हर किसी को मिलेगा तेज और सस्ता इंटरनेट, Elon Musk ने बढाई Jio और Airtel की चिंता Eid ul-Adha 2025: देशभर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद, जानें... क्यों दी जाती है कुर्बानी? Road Accident: बकरीद मनाने जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार, 6 घायल

अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व MLA तारकेश्वर सिंह को मिली उम्रकैद की सजा : 19 अप्रैल को कोर्ट ने किया था दोषी करार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 29 Apr 2024 12:44:58 PM IST

अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व MLA तारकेश्वर सिंह को मिली उम्रकैद की सजा : 19 अप्रैल को कोर्ट ने किया था दोषी करार

- फ़ोटो

SARAN : छपरा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्की के व्यवसायी की हत्या का आरोप है। वुग्त 19 अप्रैल को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। इसके साथ ही इस मामले में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। पूर्व विधायक की जेल से ही वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये उनकी पेशी हुई।


दरअसल, घटना पानापुर थानाक्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के बाद हुई हत्या का है। इस मामले में सांसद और विधायक के आपराधिक मामलों की त्वरित निष्पादन के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया है। उन्होंने पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्र वाद 588/09 में मशरक से तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या एवं अपहरण मामले में दोषी करार दिया है।