DELHI: मोदी कैबिनेट ने छह दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन की अनुमति दे दी है. शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में यह कानून पारित होने की संभावना है. जिसके बाद अब लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग से होने वाली मौत को देखते हुए नया कानून बनाया जा रहा है.
हर्ष फायरिंग की तो दो साल की जेल
लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर अब दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
पुलिस का हथियार लूटने पर उम्रकैद की मिलेगी सजा
सेना और पुलिस के हथियार रखने पर कम से कम 7 साल तक की सजा मिलेगी. वहीं पुलिस से लूटे गए हथियार रखने पर उम्रकैद तक की सजा दि जाएगी.
एक लाइसेंस पर मिलेंगे एक हथियार
पुराने कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे, जिसे नए कानून में सुधारा गया है. नए कानून के तहत एक शख्स एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकेगा.