Bihar Education News: बिहार में अब शिक्षक-छात्रों की समस्या का चुटकियों में होगा समाधान, शिक्षा विभाग ने कर दी यह बड़ी व्यवस्था Bihar Education News: बिहार में अब शिक्षक-छात्रों की समस्या का चुटकियों में होगा समाधान, शिक्षा विभाग ने कर दी यह बड़ी व्यवस्था Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर के बाद अब बिहार के इस जिले में लूट की बड़ी वारदात, माइक्रोफाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूटपाट बेगूसराय: प्रेम-प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने शव के साथ सड़क पर किया हंगामा Patna News: पटना के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Patna News: पटना के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Bihar Crime News: बिहार में बैंक लूट की बड़ी वारदात से हड़कंप, पिस्टल दिखाकर 11 लाख ले भागे बदमाश Bihar Crime News: बिहार में बैंक लूट की बड़ी वारदात से हड़कंप, पिस्टल दिखाकर 11 लाख ले भागे बदमाश Bihar News: बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के VC के विवादित बोल, मंच से बाबा रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी Bihar News: बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के VC के विवादित बोल, मंच से बाबा रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 08 Jun 2023 09:27:21 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : आपने अक्सर यह देखा या सुना होगा कि शादी समारोह हो या उत्सव का कोई अन्य मौका इन दिनों लोग अपनी रसूख दिखाने के लिए जमकर हर्ष फायरिंग करते हैं। इस दौरान कई जगहों से फायरिंग में जान जाने की भी बातें निकल कर सामने आती है, साथ ही साथ कई बार बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं। ऐसे में अब हर्ष फायरिंग करने वालों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अब किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा होगी।
दरअसल, हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस महकमा ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में हथियारों का प्रयोग करने पर मनाही होगी। अब समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि, राज्य में शादी-विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के जख्मी होने और मौत की घटना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
इधर, इसको लेकर पुलिस महकमे के वरीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों को उनकी निजी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इन निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना आपराधिक कृत्य है। ऐसे में हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यदि कोई हथियारों की लापरवाही से प्रयोग और दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो आरोपाी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।