HAJIPUR : बिहार के वैशाली जिले में छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले एक शिक्षक और उसके साथी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी शिक्षक और उसका साथी अब सलाखों के पीछे होंगे. षष्टम् एडीजे सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट इस मामले में अगले महीने 8 मार्च को सजा पर सुनवाई करेगी.
मामला वैशाली जिले के महनार थाना की है, जहां पानापुर हरिगोविंदपुर राजकीय मध्य विद्यालय के एक शिक्षक समेत दो को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार उर्फ चंदन और उसका दोस्त रीतेश रंजन उर्फ बंटी महनार थाने के नारायणपुर डेढ़पुरा के रहनेवाले हैं.
सरकार की ओर से मामले को कंडक्ट कर रहे पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक ट्यूशन के दौरान छात्रा से दुष्कर्म करना शुरू किया और उसका विडियो बना लिया था. बाद में उसे वायरल कर देने की धमकी देकर वह और उसका दोस्त रीतेश एक साल तक बच्ची से दुष्कर्म करता रहा.
बाद में पीड़िता ने अपनी मां और परिजनों से आपबीती सुनायी तब मामला पुलिस तक पहुंचा और महनार थाने में दोनों के खिलाफ 8 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने अनुसंधान के बाद अदालत में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. विशेष लोक अभियोजक शर्मा ने अभियोजन की ओर से आठ साक्षियों की गवाही अदालत में कराई. अदालत ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें भादवि की धारा 376 ,120 बी और पाक्सो की कई धाराओं के तहत दोषी घोषित किया.