Bihar Election 2025: वोटिंग करने से पहले जरुर जान लें यह बातें, पोलिंग बूथ पर जाकर नहीं होगी कोई परेशानी Bihar Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बिहार से चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें, जानें क्या है टाइमिंग और रुट? Bihar Election : पटना में गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक, SDO ने जारी किया आदेश; जानिए क्या है वजह Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, आशा कार्यकर्ता के घर से 32.42 लाख कैश जब्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मुजफ्फरपुर से 4186 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना DGP ने दिया इस्तीफा ! इस वजह से केंद्र ने जताई थी आपति; कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ा पद; नए नाम को लेकर चर्चा तेज Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, आपात स्थिति से निपटने के लिए कसी कमर Bihar Voting : पहले चरण में मतदान समय में बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; इन चीजों पर भी रहेगी नजर Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में लगा भीषण जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से ठप हुई राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था Bihar Election 2025 : लालू यादव ने मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर नीतीश सरकार गिराने में मांगी थी मदद, तब BJP विधायक ने RJD सुप्रीमों का ऑडियो कर दिया था वायरल; अब पत्ता साफ़ हुआ तो तेजस्वी से मिला लिया हाथ
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 08 May 2023 03:35:42 PM IST
- फ़ोटो
DESK : गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। इस ममाले में कोर्ट इंक्वॉयरी करेगी। अहमदबाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है। इस सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को सशरीर हाजिर होना होगा।
दरअसल, तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग कहने का आरोप लगा था। जिसके बाद कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें 202 के तहत समन जारी किया है। इससे पहले इस मामले में पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था।
तेजस्वी यादव ने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है'। ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था। हालांकि बाद में तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था बस उनकी यह बातें कुछ लोगों के लिए थी।
वहीं, इसके बाद तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी के खिलाफ 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की थी। हालांकि बाद में 8 मई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई और अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है।
जानकारी हो कि, इस मामले में 1 मई को पहली सुनवाई अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हुई थी। एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने मानहानि केस की पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरेश मेहता का बयान रिकॉर्ड करवाया था। अब अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल और डिप्टी सीएम को समन जारी करने के बाद यह मानहानि का तीसरा केस है जिसमें गुजरात के बाहर के किसी नेता को कोर्ट में तलब किया गया है।
आपको बताते चलें कि. राहुल गांधी मानहानि के केस में दो साल की सजा के बाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस किया है। यूनिवर्सिटी ने यह केस पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में प्रेस कांफ्रेंस करने पर किया है। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया था कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन नेताओं ने जो प्रेस कांफ्रेंस की उससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई। उसके बाद अब तेजस्वी यादव पर इसी तरह का एक मामला दर्ज किया गया है।