ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्ध शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा Bihar News: परिवहन विभाग की जांच के दौरान हादसे में पुलिसकर्मी घायल, मदद करने की बजाय मौके से फरार हुए अफसर Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत

गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने लगाई SIT को फटकार, सही ढंग से जांच करने का आदेश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 04 Apr 2023 10:05:18 PM IST

गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने लगाई SIT को फटकार, सही ढंग से जांच करने का आदेश

- फ़ोटो

PATNA:गायघाट शेल्टर होम मामले में पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट में दो न्यायधीश आशुतोष कुमार और हरीश कुमार के बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए इसकी जांच करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। 


गायघाट शेल्टर होम की संवासिन के साथ मारपीट और जबरन गलत काम कराने का आरोप शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर लगा था। जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा समेत 6 पुलिस अधिकारियों की टीम को एसआइटी में शामिल किया था। एसआईटी का नेतृत्व एएसपी काम्या मिश्रा कर रही हैं। 


काम्या मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर पीड़ित पक्ष के वकील मीनू कुमारी ने सवाल खड़ा किया। मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट को जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वो सही नहीं है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। 


पीड़ित पक्ष की वकील मीनू कुमारी ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी की जांच निष्पक्ष हो इसके लिए एसआईटी में नए महिला अधिकारी को शामिल किया जाए। पीड़ित पक्ष की वकील मीनू कुमारी की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाई और सही ढंग से जांच मामले की जांच करने का आदेश दिया।