Bihar News: दरभंगा में काल बनकर सड़क पर फर्राटे मारता रहा अनियंत्रित हाइवा, आधा दर्जन लोगों को कुचला Bihar News: 11 साल लिव-इन में रहने के बाद प्रेमी ने बेच दी प्रेमिका की जमीन, FIR के आदेश Bihar News: रेलवे का नियम बदलने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी, वेटिंग टिकट मिलना भी हुआ मुश्किल Bihar News: इस जिले में लगेगा राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव INDvsENG: दूसरे टेस्ट में इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, सीरीज में वापसी के किए गिल का मास्टरप्लान तैयार Bihar Weather: आज बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, पूरे महीने कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल BIHAR: मुंगेर में पुलिस से भिड़े परिजन, वारंटी को छुड़ाकर भगाया, फिर क्या हुआ जानिए? कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, दो दिन में दो हत्या से इलाके में दहशत, कानून व्यवस्था पर सवाल गोपालगंज में मुठभेड़: 25 हजार के इनामी बदमाश महावीर यादव गिरफ्तार, पैर में लगी गोली IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं
1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Jul 2022 10:21:50 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : अगर आप गाड़ी चलाने के शौक़ीन हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके खिलाफ बड़ी कारवाई हो सकती है। बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। इसको लेकर अब विभाग अलर्ट हो गया है और चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने की ज़िम्मेदारी दी है। ये कारवाई अगस्त महीने से शुरू कर दी जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पकड़े गए नाबालिग के परिजनों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आपको बता दें, 16 से 18 साल तक के नाबालिग को सिर्फ बिना गियर वाले गाड़ी चलाने की अनुमति है। लेकिन, आजकल के बच्चों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वे भारी-भरकम गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आते हैं। खासकर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में ये मामला ज्यादा पाया जा रहा है।
इन बच्चों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिसका उन्हें हर हाल में पालन करना होगा। नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और उस पर अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों को बहाल किया गया है।