DELHI: केंद्र सरकार ने फास्टैग को लेकर फिलहाल लोगों को राहत दी है. NH पर गाड़ियों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने की डेट फिलहाल बढ़ा दी गई है. फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया गया है. अब 15 दिसंबर तक गाड़ियां नेशनल हाइवे के टोल को मौजूदा नियम के तहत पार कर सकेंगी.
आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 दिसंबर से हर वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था. फास्टैग सिर्फ नेशनल हाइवे के लिए है. लेकिन अगर आप स्टेट हाइवे के टोल से गुजरते हैं तो यह काम नहीं करेगा. मोबाइल की तरह रिचार्ज होने वाला फास्टैग आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होगा. इसके बिना अगर आप टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो दोगुना टोल भरना होगा.
वहीं जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं होगा, वहां टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी जो बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए होगी और उस लेन से गुजरने पर सामान्य टोल ही वसूला जाएगा. जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा. गाड़ियों में फास्टैग लगवाने से आपको समय की बचत होगी. टोल प्लाजा पर कैश से पेमेंट करने में काफी समय लगता है. लेकिन अगर आपकी कार पर फास्टैग लगा होगा तो टोल प्लाजा पर लगे कैमरे इसे स्कैन कर लेंगे और पैसे अपने आप कट जाएंगे. इसके बाद टोल का गेट खुल जाएगा और आप कुछ ही सेंकेंड में अपने सफर पर आगे निकल सकते हैं.