SC ने खारिज की निर्भया के गुनहगार पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, एक और ऑप्शन है बाकी

SC ने खारिज की निर्भया के गुनहगार पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, एक और ऑप्शन है बाकी

DELHI : निर्भया के गुनहगारों में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता की तरफ से दायर क्यूरेटिव याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. जिसके बाद निर्भया के आरोपी फांसी के फंदे के और करीब पहुंच गए हैं.  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है. इसके बाद भी पवन के पास एक और विकल्प बाकी है. पवन  के पास  दया याचिका का ऑप्शन बचा है. 

वहीं आज पटियाला हाउस कोर्ट में भी अक्षय और पवन की अर्जी पर सुनवाई होगी. अक्षय और पवन ने कोर्ट में डेथ वारंट पर रोक की मांग को लेकर अर्जी लगाई है. पवन की तरफ से दायर की गई अर्जी में उसने दलील दी कि उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है. लिहाजा उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए. हालांकि पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन को आधार बनाया है , जिसे आज खारिज कर दिया गया है. अब सबकी निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर है.

वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है.