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DELHI : आम बजट में टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कटौती की है. जिससे आम लोगों के बड़ी राहत मिली है.
अब इतना देना होगा टैक्स-
1. 5 लाख तक वाले को कोई टैक्स नहीं.
2. 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 % टैक्स देना होगा, पहले था 20 प्रतिशत
3. 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 % टैक्स देना होगा.
4. 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 % टैक्स, पहले 30 प्रतिशत था.
5.12 .5 से 15 लाख की आय पर 25 % टैक्स
6. 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था.
नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा
पहले ढ़ाई लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख पर 20 फ़ीसदी और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30 फ़ीसदी की दर से टैक्स देना पड़ता है. हालांकि सरकार ने 5 लाख तक की आमदनी वालों को 12500 तक की छूट दी थी यानी 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना था.