DUMKA: बच्ची के साथ गैंगरेप के तीन दोषियों को दुमका सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आज ही दोपहर में कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया. जिसके बाद अब यह फैसला आया है.
रात भर हुई सुनवाई
दुमका जिला कोर्ट ने एक मासूम के साथ रेप के मामले में रात भर सुनवाई की. जिला सेशन जज मोहम्मद तौफीक उल हसन की कोर्ट में रात भर सुनवाई होती रही और मासूम से रेप के तीन आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे. 11 फरवरी को तीनों को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
5 फरवरी को हुई थी घटना
रामगढ़ थाना क्षेत्र के कड़बिंधा में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या के मामले से जुड़ा है. घटना 5 फरवरी की है जब 6 साल की एक मासूम के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा मिट्ठू राय और अन्य आरोपियों ने बहला-फुसलाकर गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी हत्या के बाद मासूम के शव को मिट्टी में दबा दिया गया बाद में पुलिस ने घटना के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. दुमका की निचली अदालत ने मासूम के साथ जघन्य अपराध के मामले में एक मिसाल पेश करते हुए रात भर मामले पर सुनवाई की है रात भर चले इस ट्रायल के बाद आरोपियों को सजा भी सुना दी गई हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी गैंगरेप और हत्या के मामले में 1 महीने के भीतर ही आरोपियों को सजा सुना दी गई हो