PATNA : बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने पटना सदस्यों पर अर्थदंड लगाया है। डीएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील की शिकायतों की सुनवाई और उसका निवारण करते हुए यह फैसला सुनाया है। इस लोक शिकायत निवारण में शिथिलता, संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में पुनपुन अंचल अधिकारी के खिलाफ मामला बनने के बाद पच्चीस सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है।
डीएम ने कहा कि यह लोक प्राधिकार द्वारा लोक शिकायत निवारण के प्रति संवेदनहीनता एवं अरूचि को प्रदर्शित करता है। उनके इस कार्यशैली के कारण परिवादी के शिकायत का निवारण 15 महीना से अधिक समय से नहीं हो पाया। इसके लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार के भी अंचल अधिकारी, पटना सदर के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी है। डीएम डाॅ. सिंह ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पटना सदर के विरूद्ध 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इसके साथ ही दानापुर अनुमंडल में पिछले 10 साल में पदस्थापित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के आरोप में जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन अंचल में तत्कालीन एवं वर्तमान राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया गया है।
आपको बताते चलें कि, डीएम द्वारा जिला समाहरणालय मेंज लोक शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई। जिनमें कुल 06 मामलों का निवारण किया गया। वहीं 10 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। डीएम ने निर्देशित करते हुए बताया कि 11 फरवरी को 10.30 बजे पुनः इसकी सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को साल 2013 से अभी तक पदस्थापित सभी दोषी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन सभी के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया।