SUPAUL : सुपौल जिला आज से धुम्रपान मुक्त घोषित हो गया है. अब कोटपा 2003 कानून का उल्लंधन करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने सहित अन्य नशा करने पर आज से पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगा.
समाहारणालय के टीसीपी भवन में इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें डीएम महेंन्द्र कुमार ने सुपौल को आज से धुम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया. दरअसल 2015 से सुपौल को धुम्रपान मुक्त घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था. जिसके तहत विभिन्न जगहों पर धुम्रपान मुक्त घोषित करने को लेकर प्रचार प्रसार किया गया. जिसके बाद कोटपा कानून 2003 के प्रावधानों पर सुपौल खड़ा उतरा और सुपौल को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया.
इस बात की जानकारी देते हुए डीएम ने कहा लगातार प्रयास के बाद सुपौल आज धुम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है जो कि सुपौल वासियों के लिए खुशी का दिन है और इसमें सभी जिलावासी का बहुत बड़ा योगदान रहा है.