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DELHI: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है. कहा कि लोग मर रहे हैं और मारे जाएंगे, लेकिन शासन में बैठे लोग तिकड़मबाजी में दिलचस्वी रखते हैं. एक दूसरे पर आरोप लगाने के बदले तुरंत कदम उठाए. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी.
जुर्माना लगाने का आदेश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में रोक के बाद भी होने वाले तोड़फोड़ और निर्माण कार्य करने वालों पर जुर्माना लगाए. तोड़फोड़ करने वालों पर एक लाख रुपए और कचरा जलाने वालों पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंजाब, हरियाण और यूपी में किसी भी हाल में बिजली की आपूर्ति कम न की जाए, क्योंकि बिजली की आपूर्ति कम होने से वाला पर डीजल के जेनरेटर का इस्तेमाल होता है. जिससे प्रदूषण बढ़ता है.
पंजाब,यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को भी तलब किया है. तीनों मुख्य सचिवों को 6 नवंबर कोर्ट में हाजिर होना इसके अलावे एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव, वन विभाग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिवों को तलब किया है. वही, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर रोक के उपायों की जानकारी मांगी है. प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने दोनों राज्यों से पिछले 24 घंटों में इस पर हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट फाइल करने को भी कहा है.