ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में चौकीदार की संदिग्ध मौत, पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका किशनगंज में लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी, चिटफंड कंपनी बंद कर भागे कर्मचारी, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम हंगामा बिहार में नई सरकार बनने की कवायद शुरू, बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक किए नियुक्त Bihar Crime News: बिहार में नारकोटिक्स सेल का बड़ा एक्शन, 6 करोड़ की हेरोइन के साथ दो स्मगलर को दबोचा मुंगेर में 21 वर्षीया महिला ने एक साथ 3 बेटियों को दिया जन्म, पत्नी को देखने तक नहीं आया पति मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: हत्या की साजिश नाकाम, छह अपराधी गिरफ्तार Bihar Congress Showcause : कांग्रेस ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों पर 43 नेताओं को भेजा शोकॉज नोटिस, लिस्ट में पूर्व मंत्री और विधायक का नाम भी शामिल प्रेम कुमार होंगे नए विधानसभा अध्यक्ष! बीजेपी ने दिए संकेत नहीं रहे मशहूर ओडिया सिंगर हुमाने सागर, 34 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, ओडिशा के CM ने दी श्रद्धांजलि Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने ली जन सुराज के हार की जिम्मेदारी, गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखकर करेंगे प्रायश्चित

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Oct 2019 02:34:01 PM IST

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

- फ़ोटो

DELHI : दिल्ली के तुगलकाबाद में भगवान संत रविदास का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 


दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था। मंदिर तोड़े जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया था। दलित समुदाय के लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि मंदिर को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 


बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंसा में शामिल लोगों को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।