ब्रेकिंग न्यूज़

निशांत ने पैर छूकर पापा से लिया आशीर्वाद, कहा..पिताजी पूरी तरह फिट हैं, जनता से किये सभी वादे पूरा करेंगे Bihar News: बिहार के युवाओं के पास विदेश में नौकरी करने का मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन 10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को तेज प्रताप यादव ने दी बधाई, बेरोजगारी और पलायन पर क्या बोले जानिये? घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर की हत्या, इलाके में सनसनी Patna Crime News: पटना में भतीजे ने दिव्यांग चाचा को उतारा मौत के घाट, स्थानीय लोगों ने आरोपी को दबोच किया पुलिस के हवाले सहरसा के युवक की संदिग्ध मौत: मधेपुरा में मिला शव, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप Bihar News: बिहार के इस जिले में निशुल्क स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू, स्थानीय छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत बेगूसराय में पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, 4 गिरफ्तार Bihar News: बिहार के इस जिले में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस के दिमाग के आगे फेल हुआ तस्कर का जुगाड़ घुटने टेककर मायावती से मिले बिहार के इकलौते BSP विधायक सतीश सिंह, मुस्कुराती रहीं बसपा सुप्रीमो

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Oct 2019 02:34:01 PM IST

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

- फ़ोटो

DELHI : दिल्ली के तुगलकाबाद में भगवान संत रविदास का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 


दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था। मंदिर तोड़े जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया था। दलित समुदाय के लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि मंदिर को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 


बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंसा में शामिल लोगों को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।