ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, RLJP चीफ पशुपति पारस का बड़ा एलान Bihar Election 2025: बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, RLJP चीफ पशुपति पारस का बड़ा एलान Bihar Assembly Election : ऐसे होगी बुर्के-घूंघट वाली वोटर्स की पहचान, चलेगा टीएन शेषन वाला आदेश Gujrat Politics: गुजरात की सियासत में बड़ा उलटफेर, सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को सौंपा इस्तीफा Gujrat Politics: गुजरात की सियासत में बड़ा उलटफेर, सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को सौंपा इस्तीफा Police Corruption : रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए DIG , नकद बरामद; CBI ने लिया एक्शन NDA ने अरवल में उतारा दमदार चेहरा, भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा 18 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन पर्चा, विशाल जनसभा का आयोजन BIHAR ELECTION : 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस ! हो गया फैसला;तेजस्वी के CM फेस पर भी आया जवाब Bihar News: बिहार में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई, Mule Account गिरोह का भंडाफोड़; 7 गिरफ्तार बिहार चुनाव 2025 की पहली रैली में नीतीश कुमार बोले – अब बिहार में नहीं है डर, हर गांव तक पहुंचा विकास; लालू के समय होता था यह काम

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Oct 2019 02:34:01 PM IST

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

- फ़ोटो

DELHI : दिल्ली के तुगलकाबाद में भगवान संत रविदास का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 


दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था। मंदिर तोड़े जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया था। दलित समुदाय के लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि मंदिर को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 


बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंसा में शामिल लोगों को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।