Bihar Crime News: प्रेस की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 2 धराए Bihar News: बिहार के इस जिले में लापरवाह कर्मियों पर गिरी गाज, डीएम के औचक निरीक्षण में कई धराए Bihar News: छठ-दिवाली पर घर आना होगा मुश्किल, अभी से आसमान छू रहे हवाई जहाज के किराए Bihar Crime News: पत्नी और साली ने इतना किया प्रताड़ित, परेशान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम Bihar Crime News: पत्नी और साली ने इतना किया प्रताड़ित, परेशान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम Bihar News: गश्ती में लापरवाही पाए जाने पर थाना चालक निलंबित, थानाध्यक्ष का वेतन धारित Bihar News: 5 जिलों में भीषण आंधी-बारिश की चेतावनी, समय रहते हो जाएं सतर्क Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत
1st Bihar Published by: Updated Mon, 02 Mar 2020 11:29:59 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : दिल्ली हिंसा का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा के लिए भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सीजेआई एस ए बोवडे ने अप्रत्याशित टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस तरह का दबाव को कोर्ट नहीं संभाल सकता। सीजेआई ने कहा है कि हम यह नहीं कह रहे कि लोगों को मरना चाहिए। लोगों को यह उम्मीद होती है कि अदालत दंगा रोक सकती है लेकिन इस तरह के मामलों से दबाव महसूस होता है।
हालांकि कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा सीबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंसा के लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं है और लोगों को यह समझना होगा कि ऐसे मामले घटनाओं के बाद अदालत पहुंचते हैं. कोर्ट इसे रोक नहीं सकता. हम शांति की अपील करते हैं लेकिन हमारी शक्तियों की भी सीमाएं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने बीजेपी की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी करने वाले कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर परवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हर्ष बंदर ने ही इन तीनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट 23 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है. हाईकोर्ट में लंबी तारीख पढ़ने के बाद याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.