Bihar Crime News: प्रदेश में अपराधी बेलगाम, जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग Bihar Corruption: बिहार में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा, मेडिकल जांच में DPO की खुली पोल Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार युवक की मौत, परिजनों का उत्पाद टीम पर गंभीर आरोप; RJD ने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को घेरा Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलों में आज भीषण बारिश, आंधी-तूफ़ान को लेकर भी IMD ने चेताया बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति: मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स का उद्घाटन उधर पति दुबई गया इधर सास और ननद को खिला दिया नींद की गोली, आशिक को घर पर बुलाकर रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई बहू Bihar Crime News: दो बच्चों की मां से इश्कबाजी पड़ी भारी, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा; हालात काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने Bihar Police: हथियार लहराने वाले 5000 लोगों की खैर नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट...DGP ने भेजा प्रस्ताव, 2005-2011 तक हफ्ते भर में दिलाई जाती थी सजा Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Feb 2024 12:54:22 PM IST
- फ़ोटो
DESK : आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके। दरअसल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।
दरअसल, आप समर्थकों ने पहले सवाल उठाया था कि सभापति सचिवालय ने चेंबर में ही शपथ दिलाने का संकेत दिया है, जबकि सबको सदन में शपथ दिलाई जाती है। संभवत: आम आदमी पार्टी इसे भी AAP के साथ भेदभाव का मुद्दा बनाना चाहती थीं। इस पर संविधान और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों जा कहना है कि चूंकि अदालत ने संजय सिंह की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है। लिहाजा संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते। अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ विधि का रास्ता साफ हो सकेगा।
मालूम हो कि, संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन एक मामूली राहत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी जिसके बाद आज संजय सिंह आज शपथ लेने वाले थे। लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
आपको बताते चलें कि, संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5-9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। हालांकि, उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।