Bihar Teacher: शिक्षा सुधार की दिशा में नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 6.5 लाख शिक्षकों को अब सीधा लाभ राजकुमार हत्याकांड:डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का कोर्ट ने दिया आदेश, 16 जून तक हर हाल में पेश करने को कहा Bihar news: डॉक्टर की पिटाई का मामला: तेजस्वी बोले– “बिहार में हालात तालिबान से भी बदतर” मुजफ्फरपुर रेप कांड: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल Bihar Crime News: रिटायर्ड शिक्षक और पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, छापेमारी जारी Bihar Crime News: छात्र का शव बरामद होने से मचा हड़कंप, परिजनों का गंभीर आरोप Bihar Education News: अब JDU दफ्तर में मुश्किल में फंसे शिक्षा मंत्री, इधर-उधर भागना पड़ा ! पुलिस बुलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया, वजह क्या थी जानें... पशु चिकित्सा परिषद् का बनेगा प्रशासनिक भवन, नीतीश सरकार ने 27.68 करोड़ की दी स्वीकृति, कहां बन रहा नया भवन जानें... Road Accident: 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में चालकों की मौत, NH-31 पर 10 KM लंबा जाम Bihar News: पटना के एक CO ने DCLR के साथ की थी गाली गलौज, DM की रिपोर्ट पर सरकार ने किया सस्पेंड
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 31 Jul 2024 10:22:39 PM IST
- फ़ोटो
MUNGER: मुंगेर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने पॉक्सो एक्ट के तहत हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मूढ़हरी निवासी कुन्दन कुमार को अंतिम सांस तक करावास के साथ विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दण्ड के साथ पीड़िता को 3 लाख रूपए बतौर मुआवजा देने कि सजा सुनाई।
मुंगेर मे व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठ सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी ने खड़गपुर थाना कांड संख्या 216/20 तथा पाक्सो केस संख्या 84/20 में सजा के बिन्दू पर सुनवाई की। अभियुक्त कुंदन सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 4/6 तथा आईपीसी की धारा 376, 364 ए, 363, 366 ए में दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही पीड़िता को 03 लाख रुपया मुआवजा का आदेश दिया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी पाक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया। जानकारी के अनुसार खड़गपुर मुंडेरी निवासी सूचक ने खड़गपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 19 अगस्त 20 की शाम 6 बजे उसकी पुत्री जब बाजार गई थी, तभी रास्ते में गांव का ही अभियुक्त कुंदन सिंह उसकी पुत्री को बाइक पर बिठा कर भगा ले गया।
कुंदन कुछ दिन अपने कजरा स्थित ससुराल में लड़की को रखने के पश्चात उड़ीसा लेगाया उसके बाद भुवनेश्वर ले गया। कुंदन ने पीड़िता द्वारा उसके पिता को फोन करवा कर 50 हजार रुपए की मांग की। इसके बाद दोनों कजरा अरमा आ गए। कजरा अरमा से पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया लेकिन अभियुक्त फरार हो गया। बाद में 10 अगस्त 21 को अभियुक्त कुंदन सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, तब से वह जेल में बंद है।
इसी बीच पुलिस ने 24 अगस्त 21 को कुंदन सिंह और उसके माता पिता सहित 3 लोगों के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले में गवाहों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट द्वारा 19 जुलाई 24 को कुंदन सिंह को दोषी करार दिया गया। जबकि ट्रायल के दौरान कोर्ट उसके माता पिता को दोष मुक्त कर दिया । सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई जिसमें अंतिम सांस तक कुंदन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही पीड़िता को 03 लाख रुपया मुआवजा का आदेश दिया गया।