SASARAM: आदेश के बावजूद महिला को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दिलाने पर कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि रोहतास डीएम के वेतन से काटने का आदेश देते हुए कोर्ट ने जुर्माने की राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित मुआवजा योजना में जमा करने का निर्देश दिया है।
अपर जिला जज-3 धीरेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रेजरी ऑफिसर को भी पत्र जारी कर अगली सुनवाई से पूर्व इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तय समय सीमा के भीतर डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं क्षतिपूर्ति की राशि उनकी चल-अचल संपति से वसूल करने की कार्रवाई की जाए।
दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन साल पहले अपर जिला जज-3 सह मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिव्यूनल ने आशा कुंवर समेत अन्य को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से बताया गया कि उसे भुगतान नहीं होने के संबंध में जानकारी नहीं है। जिसपर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगा दिया।