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DESK : देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. बगैर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के अब महाराष्ट्र में पहुंचने वाले इन राज्य के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी.
महाराष्ट्र सरकार कई राज्यों में कोरोना की वापसी को लेकर परेशान है और उसे अब यह डर सता रहा है कि कहीं महाराष्ट्र के अंदर फिर से कोरोना के केस ना बढ़ जाए. आपको बता दें कि देश में सबसे अधिक कोरोना के मामले महाराष्ट्र के अंदर ही सामने आए और मरने वालों की तादाद भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में रहे.
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कि आखिर कोरोना की वापसी महाराष्ट्र में रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं. लंबी माथापच्ची के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल कुल 4 राज्यों के साथ-साथ एनसीआर के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी है.
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की रिपोर्ट चेक की जाएगी. रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए. अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. उसके बाद अपने घर जा पाएंगे.
वहीं ट्रेन से महाराष्ट्र पहुंचने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए. जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा. जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा. वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.