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1st Bihar Published by: Updated Thu, 27 Aug 2020 06:42:52 AM IST
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PATNA : कोरोना काल में सरकार ने राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि समय सीमा खत्म होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जारी रहेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करते हुए आदेश जारी कर दिया है।
राज्य सरकार के इस आदेश के बाद अब कोरोना संक्रमण के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बावजूद उसे 31 दिसंबर तक मान्य माना जाएगा। इसके साथ ही गाड़ियों की परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे डाक्यूमेंट्स की वैधता भी बढ़ा दी गई है। दरअसल सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया है करो ना के कारण ज्यादातर सरकारी कार्यालय व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं लिहाजा ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य डाक्यूमेंट्स की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन और परमिट की वैधता खत्म होने के बाद परेशानी का सामना नहीं करना होगा। सरकार के इस फैसले के दायरे में बीते 1 फरवरी से लेकर आगामी 31 दिसंबर तक के दौरान वैधता खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य डॉक्यूमेंट को लाया गया है। लगभग एक 11 महीने के दौरान जिन दस्तावेजों की वैधता खत्म हो रही है उन सभी को 31 दिसंबर तक वैद्य कर दिया गया है।