RANCHI : मांडर विधानसभा से झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतनेवाले सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ने वाली है. चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होनेवाले श्री तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाया था. अदालत ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनायी थी.
अब बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म की जाएगी. इसके लिए स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मंजूरी मिल गयी है. विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जायेगी. इसके बाद श्री तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा़ फिर चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा. छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी.
बता दें कि बंधू तिर्की पर आय से अधिक 7.20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था. सीबीआइ ने इसकी सूचना स्पीकर को भेजी़ स्पीकर ने दस्तावेज की जांच के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में तिर्की के विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मंजूरी दे दी.