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1st Bihar Published by: Updated Tue, 13 Sep 2022 06:02:57 PM IST
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VAISHALI: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल और लगातार मॉनिटरिंग से पॉक्सो एक्ट मामले में एक साल के भीतर ही फैसला आया। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास के दौरान हत्या मामले में आज वैशाली कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं साक्ष्य छिपाने के आरोप में एक महिला को भी 5 साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
बता दें कि महनार थाना कांड संख्या 289/21 मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता के आश्रितों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन से इस केस की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। वैशाली डीएम और एसपी के माध्यम से केस की मॉनिटरिंग की जा रही थी। डे टू डे ट्रायल चल रहा था।
पोक्सो एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार शर्मा घटना 14 सितंबर 2021 को हुई थी जबकि 7 सितंबर 2022 को आरोपी दोषी साबित हो गये। आज सजा की बिन्दूओं पर सुनवाई हुई। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एक साल के अंदर ही अनुसंधान और विचारण दोनों इस केस में हो गया। मुख्यमंत्री की पहल से इतना जल्दी फैसला आया है। इससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और महिलाओं को गंदी नजर से देखने वाले लोग भी संभलेंगे। महिलाओं के साथ गलत करने से पहले वे सौ बार सोचेंगे।
वैशाली कोर्ट ने इस मामले में एक महिला सहित 6 लोगों को दोषी करार दिया। जिसमें 5 लोगों को नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास और हत्या कर शव को पोखर में फेंक देने के मामले में अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक महिला को साक्ष्य छिपाने के लिए दोषी करार देते हुए न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। बता दें कि एक साल पहले प्रिया हत्याकांड हुई थी। इस हत्याकांड ने तब पूरे देश ने सनसनी फैला कर रख दी थी।
देश के कई जगहों से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। जिसमें बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले का मॉनिटरिंग शुरू की। इस मामले में सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे पोक्सो एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महनार थाना क्षेत्र के एक मामले में अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पोक्सो के स्पेशल जज जीवन लाल ने चर्चित प्रिया हत्याकांड मामले में एक महिला सहित 6 लोगों को सजा सुनाई है।
7 सितंबर को कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। घटना 14 सितंबर 2021 की है जब पीड़िता कोचिंग के लिए साईकिल से जा रही थी। तभी पांच लोगों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने के दौरान हत्या कर दी। पांचों अभियुक्त दशरथ मांझी, यदु राय, गौतम सहनी, वकील पासवान व चंदेश्वर पासवान ने नाबालिग की हत्या के बाद शव को पोखर में फेंक दिया। साथ में साइकिल और बैग को भी पानी में फेंक दिया। बाद में साइकिल निकालकर स्थानीय सलवा देवी को छुपाने के लिए दे दिया गया।
घटना के अगले दिन जब लाश पानी में दिखाई दिया और हो हल्ला हुआ तब उस शव दिखते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गये। जिसके बाद सभी को पुलिस ने खोज निकाला। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तब सभी ने अपना गुनाह कबूला। पूछताछ के बाद साइकिल और बैग भी बरामद किया गया। जिसके बाद इन पाचों के अलावे सलवा देवी नामक महिला को दोषी करार दिया गया।