ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार विधानसभा में भारी हंगामा...CM नीतीश हो गए खड़े और लालू-राबड़ी राज पर तेजस्वी को खूब सुनाया Bihar News: बिहार विधानसभा सत्र का तीसरा दिन...आज भी सदन में हंगामा, स्पीकर ने चेताया- मेरी आवाज बुलंद है... Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष, पीट-पीटकर युवक की हत्या, दो घायल Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के इस अफसर के खिलाफ होगा एक्शन ! भू-अर्जन से जुड़ा है मामला.... Bihar Island: थाईलैंड को टक्कर देता है बिहार का यह अनोखा आइलैंड, यहां घूमने आते हैं देश-विदेश के पर्यटक Cricket: क्लीन बोल्ड करने के मामले में यह भारतीय गेंदबाज सबसे आगे, कुंबले और कपिल देव को भी पछाड़ा Illegal Immigrants: रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर और सख्त हुई सरकार, अब यहां बनाए गए 4 डिटेंशन सेंटर INDvsENG: ICC के इस नियम से गुस्सा हुए इंग्लैंड के कप्तान, कहा "इन्हें कॉमन सेंस की जरुरत" Bihar Flood Alert: बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, खोले गए फरक्का बराज के सारे गेट Bihar Crime News: बिहार में सरपंच की गोली मारकर हत्या, पुलिस छापेमारी में जुटी

CM नीतीश के खिलाफ विवादित बयान मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 22 Feb 2023 08:37:27 AM IST

CM नीतीश के खिलाफ विवादित बयान मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

- फ़ोटो

JAHANABAD: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और पूर्व सांसद  डॉ. अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। इनको बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के मामले में यह राहत मिली है। इनको  जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एडीजे तीन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। 


दरअसल, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार द्वारा विवादित बयान दिया था। जिसके बाद जहानाबाद न्यायालय में कांग्रेस नेता प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुकदमा दायर किया था। वहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने डॉ. अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उस दौरान भी  कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी। अब इसके बाद अब एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की थी 


मालूम हो कि, पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को जुलाई 2022 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इस फैसले के बाद डॉ. अरुण कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पहले कोर्ट ने अरुण कुमार के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अब , कोर्ट से बरी होने के बाद डॉ. अरुण कुमार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंत में सत्य की जीत हुई है ,


आपको बताते चलें कि, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इस बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई थी।