JAHANABAD: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। इनको बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के मामले में यह राहत मिली है। इनको जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एडीजे तीन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है।
दरअसल, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार द्वारा विवादित बयान दिया था। जिसके बाद जहानाबाद न्यायालय में कांग्रेस नेता प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुकदमा दायर किया था। वहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने डॉ. अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उस दौरान भी कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी। अब इसके बाद अब एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की थी
मालूम हो कि, पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को जुलाई 2022 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इस फैसले के बाद डॉ. अरुण कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पहले कोर्ट ने अरुण कुमार के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अब , कोर्ट से बरी होने के बाद डॉ. अरुण कुमार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंत में सत्य की जीत हुई है ,
आपको बताते चलें कि, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इस बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई थी।