DELHI: INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. CBI की तरफ से दर्ज केस में चिदंबरम को जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में है.
एक लाख के मुचलके पर चिदंबरम को जमानत मिली है. चिदंबरम को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. चिदंबरम 50 दिन से अधिक दिन तक CBI की कस्टडी में थे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
आपको बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में CBI ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं. एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं.